Monday, December 23

TRAI के नए MNP नियम: सिम कार्ड पोर्टिंग के लिए नई गाइडलाइंस और समय सीमा

MNP के नए नियम: 1 जुलाई 2024 से लागू, जानें पूरी जानकारी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए हैं। 14 मार्च 2024 को विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई थीं। ये नियम MNP कराने के तरीकों में 9वीं बार बदलाव कर रहे हैं। दूरसंचार नियामक ऐक्ट 1997 के सब सेक्शन (1) के तहत टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन, 2009 में ये नए बदलाव किए गए हैं। इस नए नियम के तहत, टेलीकॉम ऑपरेटर्स किन कारणों से यूजर की सिम पोर्ट रिक्वेस्ट को अस्वीकार करेंगे, यह स्पष्ट किया गया है।

नए नियमों में क्या बदलाव हुआ?

नए MNP नियमों के अनुसार, सिम कार्ड स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही कोई यूजर सिम कार्ड पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट कर सकता है। हालांकि, इसमें दो शर्तें हैं। पहला, अगर सिम कार्ड बंद हो गया है या खो गया है और उसे स्वैप किया गया है। दूसरा, अगर सिम को अपग्रेड कराने के लिए स्वैप किया गया है, तो यूजर को सिम पोर्ट कराने के लिए 7 दिन तक इंतजार नहीं करना होगा। पहले यह समय सीमा 10 दिन की थी।

इन नए नियमों को बढ़ते साइबर फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। नियामक ने दूरसंचार कंपनियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ गहन चर्चा की और इसके बाद इस नई समय-सीमा को तय किया गया।

MNP रिक्वेस्ट किन कारणों से निरस्त होगी?

TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिम पोर्ट रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने से पहले कई चीजों को चेक करने का निर्देश दिया है। बिना इसे चेक किए किसी भी यूजर द्वारा ऑपरेटर बदलने की रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

  1. 90 दिन के भीतर पोर्ट रिक्वेस्ट: टेलीकॉम ऑपरेटर को यह चेक करना होगा कि यूजर ने 90 दिन के अंदर सिम पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट नहीं किया है। इसका मतलब है कि यूजर किसी भी ऑपरेटर को 90 दिन के बाद ही बदल सकते हैं।
  2. पहले से पोर्ट रिक्वेस्ट: अगर किसी ऑपरेटर के पास पहले से सिम पोर्ट करने का रिक्वेस्ट है, तो यूजर दूसरे ऑपरेटर के पास नई रिक्वेस्ट जेनरेट नहीं कर सकता।
  3. सिम स्वैप: सिम कार्ड स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही यूजर अपना नंबर किसी दूसरे ऑपरेटर को पोर्ट करा सकता है। हालांकि, सिम अपग्रेड करने के लिए स्वैप कराया गया है, तो 7 दिन तक इंतजार नहीं करना होगा।
  4. कॉर्पोरेट नंबर: कॉर्पोरेट नंबर इस्तेमाल करने वाले यूजर्स MNP के लिए रिक्वेस्ट जारी नहीं कर सकते।
  5. बिल बकाया: अगर आपके नंबर पर कोई बिल बकाया है, तो भी आपका नंबर पोर्ट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी।

MNP के लिए आवेदन कैसे करें?

MNP कराने के लिए यूजर को अपने फोन से PORT_मोबाइल नंबर टाइप करके 1900 पर भेजना होगा। इसके बाद यूजर के नंबर पर एक यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) आएगा। फिर यूजर को नए ऑपरेटर से संपर्क करना होगा और अपनी KYC डिटेल्स, जैसे आधार कार्ड आदि के साथ UPC दर्ज कराना होगा। इसके बाद यूजर का सिम पोर्ट रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। कुछ दिनों बाद यूजर को सिम पोर्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का मैसेज आएगा और सिम पोर्ट हो जाएगा।

 

यह भी पढ़ें -iPhone 16 Series: सितंबर में लॉन्च, मिलेगी लंबी बैटरी और बड़ा डिस्प्ले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version